RAIPUR BREAKING: राजधानी रायपुर में किसी भी इलाके सर दो से अधिक कोरोना मरीज मिले तो वह इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित होगा, कलेक्टर ने जाती किया आदेश
रायपुर। कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन किसी प्रकार कोताही के मूड में नहीं हैं। संक्रमण यदि जहां पर भी बढ़ा तत्काल में एक्शन लेना है यह आदेश हो गया है। ऐसे इलाकों में कंटेनमेंट जोन की वापसी की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा रहा है। तय हुआ कि जिस क्षेत्र में दो से अधिक मरीज मिले उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिला प्रशासन ने बताया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कंटेनमेंट जोन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए किसी क्षेत्र में दो से अधिक एक्टिव कोविड-19 मरीज पाये जाने पर उसे माईक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने और वहां जरूरी व्यवस्था करने के लिए अपर कलेक्टर एनआर साहू को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग चिन्हित कर रहा–बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम से समन्वय कर प्रशासन ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर रहा है जहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर के विकराल होने के साथ ही कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद प्रशासन संबंधित क्षेत्र को पूरी तरह सील कर देता है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा वहां से बाहर आना और भीतर जाना प्रतिबंधित होता है। आवश्यक सामग्री की आपूर्ति घर पहुंच सेवा के जरिए सावधानी से संचालित की जाती है। वहीं प्रशासन बीमार के संपर्क में आए लोगों की जांच करने की व्यवस्था करता है